
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक कराएं फसलों का बीमा
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खरीफ 2026 मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के पात्र ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों से समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला निवाड़ी ने बताया कि ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाएगा, जहां उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हैं। वहीं गैर-ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति , कॉमन सर्विस सेंटर अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से करा सकते हैं।
खरीफ 2026 मौसम के अंतर्गत जिले में मूंगफली, उड़द, मूंग तथा सिंचित धान फसलों को योजना में अधिसूचित किया गया है। इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य जोखिमों की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा संबंधित बीमा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Department of Agriculture, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh
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