सुप्रीम कोर्ट की सख्ती : ट्रैफिक ई-चालान की वसूली के लिए बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव
देश में ट्रैफिक ई-चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, जुर्माने की वसूली भी सुनिश्चित करनी होगी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान के तहत करीब 45,000 करोड़ रुपये की राशि वसूलनी है, जिसमें से करीब 25,000 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन लोगों ने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके बकाया चालान को बिजली बिल में जोड़ने का तरीका तलाशा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटे जाने की व्यवस्था के जरिए बकाया जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने पर विचार किया जा सकता है।
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Chamba, Chamba | Oct 1, 2026