
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आवश्यक निर्देश
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं, और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियम, 2026 लागू कर दिये गए हैं।
थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया)वाले भवन या प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत या प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।
निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, होटल/रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते है तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा निर्देश
सभी थोक कचरा उत्पादकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केन्द्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलु खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना। एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना। पिट कम्पोस्टिंग, बायोगेस या ओ.डब्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना। प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयर टेकर को नियुक्त करना। निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना। संस्थान से निलकने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के अधिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना। प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गये गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक का संधारण करना।यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे के प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्थान से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क. 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
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