
समय सीमा में काम नहीं किया तो कलेक्टर ने लगाया जुर्माना!
पन्ना में 13 अधिकारियों पर ₹23,500 की शास्ति, आगामी वेतन से होगी वसूली
सरकारी कामकाज में लापरवाही अब जेब पर भी भारी पड़ सकती है। पन्ना में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी ऊषा परमार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्रवाई की है।
कुल ₹23,500 का अर्थदण्ड लगाया गया है, जिसकी वसूली संबंधित अधिकारियों के आगामी वेतन से की जाएगी।
कार्रवाई की जद में तहसीलदार शाहनगर कोमल सिंह सहित पवई, गुनौर, अजयगढ़, रैपुरा और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
सबसे अधिक अर्थदण्ड विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहनगर रागिनी तिवारी पर लगाया गया है। 17 प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर ₹8,500 की शास्ति अधिरोपित की गई है।
वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी पवई श्रद्धा श्रीवास्तव पर 10 प्रकरणों के लिए ₹5,000 तथा तहसीलदार गुनौर संतोष कुमार अरिहा पर 8 प्रकरणों के लिए ₹4,000 का अर्थदण्ड लगाया गया है।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
यानी अब संदेश साफ है—
सरकारी सेवा में समय सीमा सिर्फ कागजों पर नहीं, काम में भी दिखाई देनी चाहिए।
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