
आदतन अपराधी पर हुई जिला बदर की कार्यवाही..
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए किया जिला बदर
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदतन अपराधी देवेन्द्र तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जोन्हा को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। आदतन अपराधी को रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, मैहर और सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरण सिंह के प्रतिवेदन पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी देवेन्द्र तिवारी पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 18 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, डराने-धमकाने, चोरी, गाली-गलौज, अवैध शस्त्र रखने सहित कई प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी आपराधिक कृत्यों से लोक शांति भंग होने तथा आम जनता के मन में भय उत्पन्न होने का अंदेशा है। जिसके कारण जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा ने आदतन अपराधी को आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आदतन अपराधी इस अवधि में इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।