
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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जिला पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के प्रतिवेदन के आधार पर आगामी समय में सम्पूर्ण जिले के विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यब, व्हाट्सएप आदि) पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक सौहार्द को बाधित करने वाली एवं अफवाह फैलाने वाली सामग्री के प्रसारित करने से लोक व्यवस्था एवं शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए उत्पन्न हो सकती है। ऐसी संभावनां को दृष्टिगत रखते हुये जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित करने की आवश्यकता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री साकेत मालवीय के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री डी.एन.सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जनसामान्य के हित, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया गया है।
अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जावे, जिससे शांति भंग होने की आशंका है। अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय या व्यक्ति द्वारा अन्य समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। अशोकनगर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह, संस्था द्वारा ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं किया जावे, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करे। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, जिससे किसी राजनैतिक दल में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक क्षति हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसको तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सूचित भी करेगा, ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन भी जबावदार होगा।अनुमति लेकर किये जाने वाले आंदोलन, सभा, गोष्ठी आदि के दौरान काले झण्डे, काले कपडे पहनकर, पुतला दहन करने अथवा भड़काऊ नारे लगाकर सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया जावेगा।किसी भी व्यक्ति, समूह द्वारा समुदाय विशेष की दृश्य श्रव्य माध्यमों से उसके मौलिक अधिकारों में यदि बाधा उत्पन्न करता है तो वह व्यक्ति, समूह इस आदेश के अधीन रहेगा।
इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्था/समूह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आज 09 जुलाई से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।
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