#भरतपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने ई-स्कूटर की खराब बैटरी न बदलने पर निर्माता कंपनी Akash Indchi Import Export Co., नई दिल्ली को 45 दिन में नई दोषमुक्त बैटरी देने और उपभोक्ता को 10 हजार रुपए मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। नदबई क्षेत्र के चैनपुरा निवासी नीरज कुमार ने मार्च 2023 में 12,600 रुपए में एक साल की वारंटी के साथ नई बैटरी खरीदी थी। फुल चार्ज होने पर भी बैटरी केवल 15 से 17 किमी का बैकअप दे रही थी। शिकायत के बावजूद कंपनी ने न तो बैटरी ठीक की और न ही बदली। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष आलोक उपाध्याय तथा सदस्य सविता सिंघल और नन्दिनी गोयल की पीठ ने की। निर्माता कंपनी की ओर से सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब पेश किया गया। आयोग ने माना कि वारंटी अवधि में खराब बैटरी न बदलना उपभोक्ता का उत्पीड़न है। इसके तहत आयोग ने कंपनी को नई बैटरी देने के साथ मानसिक परेशानी के 5 हजार रुपए और मुकदमा खर्च के 5 हजार रुपए, यानी कुल 10 हजार रुपए 45 दिन के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं मामले में विक्रेता लक्ष्मी ऑटोमोबाइल के खिलाफ परिवाद खारिज कर दिया गया।