
न्यायालय ने सुनाई दो अभियुक्यों को पाँच - पाँच वर्ष की सश्रम करावास की सजा
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छपरा, 19 जून | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- द्वितीय की न्यायालय ने रिवीलगंज थाना कांड संख्या 126/2013, सत्र वाद सं०- 496/2014 के कुल दो अभियुक्तों 1. पवन सिंह, पिता - रामबाबू सिंह एवं 2. रामबाबू सिंह पिता- स्व० जनक देव, दोनों निवासी ग्राम- ढेलहारी, थाना - रिविलगंज, जिला - सारण, को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 341, और 504 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए अधिकतम पांच पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही ₹20,000 का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
भादवी की धारा 307 में दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20000 का अर्थ लगाया गया है जबकि धारा 323 में 6 - 6 माह का, धारा 341 में एक - एक माह का एवं धारा 504 में 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई है. सभी सजा एक साथ चलेगी.
अभियुक्त पवन कुमार सिंह एवं रामबाबू सिंह ने घटना की तिथि 4.12.2013 के दिन अपने ग्रामीण परभंस सिंह एवं उनकी पत्नी- राधा देवी का सिर खेत में सीसम का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान दाब एवं लाठी से मारकर फोर दिया था.
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा एवं अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र दास ने पक्ष रखा जबकि अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा एवं अन्य ने पक्ष रखा.
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Chapra, Saran | Jun 20, 2026