
रील का जुनून पड़ा भारी! मालगाड़ी के इंजन में घुसकर वीडियो बनाना युवती को पड़ा महंगा, रेलवे ने दर्ज किया केस
हुसैनाबाद, पलामू:
सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की दौड़ अब युवाओं के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मालगाड़ी के इंजन में घुसकर रील बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई करते हुए युवती के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मामला पूर्व मध्य रेल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन का है। एक जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवती मालगाड़ी के इंजन के अंदर रील बनाती दिखाई दी। वीडियो सामने आते ही आरपीएफ ने जांच शुरू की।
तकनीकी और खुफिया जांच के बाद वीडियो में दिख रही युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि वह अपने जीजा अजय प्रजापति के घर काजरात नावाडीह आई हुई थी। इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी के इंजन में वीडियो शूट कर उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया।
समन मिलने के बाद युवती शनिवार को नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची। पूछताछ के दौरान उसने वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात स्वीकार कर ली।
आरपीएफ ने युवती के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश) और धारा 145 (उपद्रव एवं अनुशासनहीन गतिविधि) के तहत मुकदमा संख्या 156/26 दर्ज किया है। हालांकि, युवती के अनुरोध पर उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है और 8 जून को रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
आरपीएफ इंस्पेक्टर आर.के. कच्छवाहा ने कहा कि रेलवे परिसर, ट्रैक या इंजन में बिना अनुमति प्रवेश कर रील बनाना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। ऐसे मामलों में जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया की चकाचौंध में सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करने की अपील की। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
यह मामला उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है जो कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते।
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Chinia, Garhwa | Jun 7, 2026