किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति का कार्यालय संचालित करने हेतु 01 भवन की आंवश्यकता है। भवन का क्षेत्रफल कम से कम 1300 वर्गफीट होना चाहिए । 01 बडा हॉल होना चाहिए । 02 कमरे होना चाहिए जिसमें 01 कमरे में अटैच लेटबाथ होना चाहिए। 01 कॉमन लेटबाथ होना चाहिए । पेयजल हेतु नलकूपं में सबमर्शिबल पम्प स्टोर टैंक होना चाहिए । भवन के सामने वाहन आदि खडे करने के लिए पर्याप्त खुली जगह होना चाहिए । भवन तक पहुँच सुविधाजनक होनी चाहिए तथा आस पास का वातावरण साफ होना चाहिए । स्वच्छ भवन किराये पर देने के इच्छुक व्यक्ति भवन का ब्लू प्रिंट सहित 24 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 224, न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, अशोकनगर में जमा कर सकते है।
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