
भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सीहोर द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत 10 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा वितरित एवं बकाया ऋण (टर्म लोन एवं वर्किंग कैपिटल लोन) पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 5 वर्ष तक, मोरेटोरियम अवधि सहित, नियमित रूप से निर्धारित समय और राशि के अनुसार ऋण भुगतान करने की शर्त पर मिलेगा और गारंटी फीस भी देय होगी।
योजना के लिए इच्छुक आवेदक समस्त मध्यप्रदेश पोर्टल www.samast.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कलेक्ट्रेट कार्यालय सीहोर के कक्ष क्रमांक 121 एवं 122 में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
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