शासकीय राशि जमा नहीं करने पर पूर्व सरपंच को 30 दिन का कारावास, जिला पंचायत ने दिए निर्देश
ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण से जुड़ी वित्तीय अनियमितता के मामले में जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद पंचायत डिंडौरी की ग्राम पंचायत कसईसोंढा में निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि में अनियमितता पाए जाने के बाद पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते से 2 लाख 65 हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
वर्ष 2021 में आदिवासी विकास परियोजना के तहत प्राथमिक शाला भवन से अनुसुईया के घर तक नीचे टोला में सीसी रोड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इनमें से करीब 7 लाख रुपये का आहरण किया गया, लेकिन जांच में मौके पर लगभग 1.70 लाख रुपये का ही निर्माण कार्य पाया गया। जांच के बाद करीब 5.30 लाख रुपये की राशि के नियम विरुद्ध आहरण का मामला सामने आया।
मामले में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के तहत देयता निर्धारित की गई। पूर्व सचिव के हिस्से की 2.65 लाख रुपये की राशि 14 फरवरी 2025 को शासन के कोष में जमा कराई जा चुकी है।
वहीं पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते के हिस्से की 2.65 लाख रुपये की राशि की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें 29 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश जारी कर 15 दिनों के भीतर राशि शासन के कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं होने पर अब जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने संबंधित अधिकारी को पूर्व सरपंच को अभिरक्षा में लेकर पकड़े जाने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए कारावास में रखने के निर्देश दिए हैं।
इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर शासकीय राशि के उपयोग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की सख्ती सामने आई है। अब संबंधित राशि की वसूली और जिला पंचायत के निर्देश के पालन की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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Dindori, Dindori | Aug 27, 2026