पिथौरागढ़ :- गिरफ्तारी पर कोर्ट का बड़ा आदेश , मिली राहत !
पिथौरागढ़ में डॉ. भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी शमशेर सिंह महर को लेकर न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विशेष सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को आरोपी की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए उसे 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, पुलिस ने आरोपी को 7 अक्टूबर को सुबह करीब 8:10 बजे अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने केस डायरी और संबंधित नोटिस का अवलोकन करते हुए माना कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निर्धारित समय से पहले गिरफ्तारी की गई। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन आवश्यक बताते हुए आरोपी शमशेर सिंह महर की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड की मांग अस्वीकार कर दी। साथ ही उसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया गया।