बीकानेर: ट्रेन में यात्री से लूट के 20 साल पुराने मामले में आरोपी की अपील खारिज, कोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखी
बीकानेर में ट्रेन में 50 वर्षीय यात्री से मारपीट कर लूट करने के करीब 20 साल पुराने मामले में बीकानेर की अतिरिक्त सेशन अदालत ने आरोपी कुलवंत सिंह की अपील खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा को बरकरार रखा। मामला 7 दिसंबर 2006 का है। परिवादी सीताराम ट्रेन से सूरतगढ़ से गजसिंहपुर जा रहा था। र