* अलवर की पंचायत समिति कठूमर में सहायक अभियंता 25,000 रुपये एवं कनिष्ठ अभियंता 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
जयपुर,दिनांक 22 सितम्बर 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री शिवराम, सहायक अभियंता, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर को 25,000 रुपये तथा आरोपिया श्रीमती मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर को 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों डिटेन किया गया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि फर्म मैसर्स पोसवाल कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत में एफएसएसी योजना के अन्तर्गत टेण्डर के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र ईटोला का मरम्मत कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य के 2,52,000 रुपये के बिल का भुगतान पंचायत समिति कठूमर में लंबित था। बिल के भुगतान के संबंध में परिवादी द्वारा श्री शिवराम, सहायक अभियंता एवं श्रीमती मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता से पंचायत समिति कठूमर में सम्पर्क किया गया तो सहायक अभियंता द्वारा उक्त बिल पास करने की एवज में 40,000 रुपये तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।
जिस पर दिनांक 18 सितम्बर 2026 को ए.सी.बी. द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी श्री शिवराम, सहायक अभियंता, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर द्वारा परिवादी से 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा राशि कम करवाने पर 35,000 रुपये में सहमत होकर 10,000 रुपये मौके पर ही प्राप्त करना एवं 25,000 रुपये और लेने के लिए सहमत होना पाया गया। इसी प्रकार आरोपिया श्रीमती मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग कर 5,000 रुपये मौके पर ही प्राप्त करना तथा 10,000 रुपये और मांगना स्पष्ट रूप से पाया गया।
जिस पर ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी द्वारा आज डॉ. रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस ए.सी.बी. के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी के प्रभारी एवं टीएलओ श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री शिवराम को 25,000 रुपये तथा आरोपिया श्रीमती मिन्ना खान को 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण ( अभियोग, प्राथमिक जांच, आदि) दर्ज होने पर , ACB से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रस्तुत स्पष्टीकरण के ACB द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ACB की कार्य प्रणाली का हिस्सा है।
यह जानकारी एसीबी के डर से धोखाधड़ी आदि के शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।
Gangapur, Sawai Madhopur | Sep 22, 2026