बलरामपुर: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को न्यायालय बलरामपुर ने 3 वर्ष की कठोर कारावास व ₹5000 अर्थदंड की सुनाई सजा
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त तिवारी पुत्र मंगरे चौहान उपरोक्त को न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा पॉक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 का अर्थदंड की सजा सुनाई है।