पांगी घाटी में एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अनिवार्य, 31 मई 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
भारत सरकार के निर्देशों के तहत केवल डीएसी-आधार प्रमाणीकरण के आधार पर होगी ई-केवाईसी, पांगी के विभिन्न केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर
सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News
चम्बा /पांगी 02 जून 26
पांगी घाटी के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, मंडी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जारी पत्र के अनुसार भविष्य में एलपीजी सिलेंडरों का वितरण केवल डीएसी-आधार प्रमाणीकरण (DAC-Aadhaar Authentication) के आधार पर ही किया जाएगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
पांगी घाटी को दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया होलसेल यूनिट स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी 31 मई 2026 तक सुनिश्चित करें।
निर्धारित केंद्रों में धरवास, किलाड़, साच, पुथरी और अन्य संबंधित पंचायतों के उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जाएगी। विभाग ने सभी इंचार्ज एवं सहायक इंचार्ज को समयबद्ध ढंग से इस अभियान का संचालन करने तथा व्यापक जन-जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने स्थानीय मीडिया और समाचार माध्यमों से भी अपील की है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना पहुंचाई जाए ताकि कोई भी उपभोक्ता ई-केवाईसी प्रक्रिया से वंचित न रहे।
Chamba, Chamba | Jun 2, 2026