अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर श्रमिको के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री डी एस चौहान के मार्गदर्शन में शुक्रवार को कृषि उपज मंडी आगर मालवा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हेमंत मेहरा ने कहा कि भारत ही नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालश्रम होता है बाल श्रम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करना अपराध है बच्चों के बचपन को समाप्त नहीं करना चाहिए भारत के संविधान में भी बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रावधान है। श्रमिको के बच्चे श्रमिक न बने बल्कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उच्च पदों पर पहुंचे तभी यह दिवस मनाया जाना सार्थक होगा।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी ने भी नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना की जानकारी दी। जिला श्रम पदाधिकारी श्री बी एल राठौर ने श्रमिको के हित में शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
शिविर में अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के जिला समन्वयक श्री रविन्द्र जाट, श्रीमती पायल शर्मा ने भी बच्चों की तस्करी विषय पर श्रमिको को जागरूक किया। कृषि उपज मंडी के पदाधिकारियों सहित अध्यक्ष, तुलावटी संघ सहित श्रमिक बन्धु उपस्थित रहे।
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13 views | Agar Malwa, Madhya Pradesh | Jun 12, 2026