कन्नौज: पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को सुनाई 5 वर्ष की सजा, ₹8 हजार का लगाया जुर्माना
गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियुक्त को दोषी पाते हुए सुनाई सजा,गुरसहायगंज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनिटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए,न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त रवि कठेरिया पुत्र सुरेश निवासी बाजरा को सुनाई सजा।