सरधना: मंद याई गांव में अपनी मासूम बेटी को नहर में फेंकने वाले आरोपी को अदालत ने दी आजीवन कारावास और जुर्माने की सख्त सज़ा
सरधना थाना क्षेत्र के गांव माधियाई में दो साल की मासूम बेटी इकरा की गला घोंटने के बाद नहर में फेंककर हत्या करने वाले पिता सुलेमान को अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (कोर्ट नंबर-01) आलोक द्विवेदी ने उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया है यह सजा सुलेमान को न्यायालय में हुई बच्ची की मां मोहसिना ने गवाही के आधार पर दी गई है