कुलपहाड़: अजनर में हत्या की घटना के अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया
थाना अजनर में पंजीकृत मु.अ.सं. 17/2024 धारा 302/34 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र जानकी प्रसाद निवासी सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा को आजीवन कारावास एवं ₹ 15 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।“Operation Conviction” के दृष्टिगत शंशाक सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना से संभव हो पाया।