बहराइच: बहराइच एफ.टी.सी. द्वितीय कोर्ट ने गोली कांड मामले के आरोपी को सुनाई 6 साल कैद की सजा 2018 से जेल में बन्द है आरोपी
बहराइच जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफ.टी.सी. द्वितीय कोर्ट ने गोली कांड मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को 6 साल कारावास की सजा सुनाई। घटना वर्ष 2018 की है जब पयागपुर थाना क्षेत्र में आरोपी ललऊ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के पेट में गोली मारी थी। आरोपी 30 मई 2018 से जेल में निरुद्ध है।