प्रतापगढ़: युवक की हत्या के चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा, लगाया ₹20-20 हजार अर्थदंड
प्रतापगढ अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने युवक की हत्या के आरोप में चार लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। 14 मार्च 2017 को देवेश सिंह की हत्या के मामले में मुन्नू, कल्लू, लवलेश और सागर को शनिवार शाम 4:00 बजे सजा सुनाई गई। वादी मुकदमा मांधाता थाना क्षेत्र के चंघईपुर नरेंद्र सिंह ने हत्या के बाद केस दर्ज कराया गया था।