रूपवास: रूपवास तहसीलदार को अवमानना नोटिस, EWS सर्टिफिकेट नहीं बनाने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
भरतपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपवास तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद महिला का EWS सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया। पीड़ित महिला ने कोर्ट के निर्देश के बाद तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। समय सीमा बीतने पर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ।