जमुई: जमुई में आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषियों को 3 वर्ष की सजा, न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला
Jamui, Jamui | Jun 19, 2026 जमुई व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल रतन की अदालत ने शुक्रवार 1 बजे के करीब झाझा थाना कांड संख्या 33/24 में बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रीकांत यादव उर्फ विशाल टाइगर समेत दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a के तहत 3 वर्ष कारावास एवं 2000 जुर्माना तथा धारा 26 के तहत 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।