भिंड नगर: कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ज़िले के एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित
भिण्ड कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मंगलवार दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आर्म्स लायसेंसी सुनील सिंह जादौन का 315 बोर शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर की गई। कलेक्टर ने म.प्र. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की