उप संचालक कृषि संग्राम सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों को सब्सिडी वाली खाद (यूरिया, डीएपी आदि) खरीदने के लिए ई-विकास प्रणाली में पंजीयन एवं सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह प्रणाली मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।पंजीयन हेतु आधार कार्ड समग्र आईडी, खसरा-खतौनी/भू-अधिकार से पंजीयन करा सकते हैं ।