पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने छोटीसादड़ी में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी सौरभ पुत्र धर्मेश वीरवाल को तीन साल के कठोर कारावास और पाँच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहियों पर विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।