⏩प्रतिबंध के बावजूद की जा रही बोरिंग पर एसडीएम ने की कार्यवाही
⏩ जिले में जल संकट को देखते हुए लागू किए गए प्रतिबंधों के बावजूद अवैध रूप से बोरिंग कराए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती राखी सहाय द्वारा सम्पूर्ण उमरिया जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए नए निजी हैंडपंप और ट्यूबवेल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद बांधवगढ़ तहसील क्षेत्र में बोरिंग का कार्य किए जाने की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
⏩ जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जिले में नए निजी हैंडपंप, ट्यूबवेल उत्खनन तथा स्टॉप डैम, चेकडैम, नदी और तालाबों के पानी का सिंचाई कार्य में उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।
⏩ शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह ने ग्राम डोगरगवां,पोस्ट मजमानी कला, वृत्त तामन्नारा में जांच की। जांच के दौरान रामलाल यादव पिता स्वर्गीय श्यामलाल यादव के घर परिसर में बोरिंग मशीन क्रमांक एमपी-54-जेडसी-1555 तथा ट्रक क्रमांक एमपी-54-जेडसी-1667 से बोरिंग कार्य करते हुए पाया गया।
⏩ जांच में संबंधित पक्ष द्वारा बोरिंग कराने के लिए कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके बाद प्रशासन ने बोरिंग मशीन एवं संबंधित वाहन को जब्त कर थाना कोतवाली में अभिरक्षा हेतु खड़ा कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल संरक्षण संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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4 views | Umaria, Madhya Pradesh | Jun 2, 2026