बिलासपुर: शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने नई मेरिट सूची के लिए दिए निर्देश, राज्य सरकार को जवाब देना होगा
गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे मिली जानकारी, शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने नई मेरिट सूची के दिए निर्देश, शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 90 दिन के भीतर मेरिट सूची की समीक्षा कर नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ओबीसी वर्ग में तय 7 प्रतिशत सीमा से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन कर भर्ती में गड़बड़ी।