➡️ सागर में 21 नवंबर को चेक अनादरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन
➡️ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.के. शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, आपसी समझौते से प्रकरणों के निराकरण पर हुई चर्चा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2026 को परक्राम्य अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन एवं चेक अनादरण के प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एम.के. शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, नोडल अधिकारी, न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकेलेश्वर दुबे, सचिव श्री जितेन्द्र राठौर, अन्य अधिवक्तागण एवं बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराने के संबंध में चर्चा की गई।
लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा लंबे समय तक चलने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिलती है। इसके साथ ही पक्षकारों के बीच कटुता समाप्त होकर आपसी भाईचारे एवं सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। विधि के प्रावधानों के अनुसार, लोक अदालत में समझौते के आधार पर निराकृत प्रकरणों में नियमानुसार न्यायालय शुल्क भी पक्षकार को वापस प्रदान किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर द्वारा चेक अनादरण के लंबित प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे 21 नवंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं तथा आपसी सहमति से विवादों का निराकरण कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
#jansamparkMP #sagar
Sagar, Madhya Pradesh | Oct 28, 2026