जमुई: जमुई कोर्ट ने अपहरण मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Jamui, Jamui | Jun 30, 2026 अपहरण के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, जमुई की अदालत ने मंगलवार 3 बजे के करीब अमित यादव और सुनील रविदास को भारतीय दंड संहिता की धारा 364(ए) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।