मधेपुरा: ए डी जे 6 अभिषेक कुणाल की अदालत में दुष्कर्म केस के आरोपी को उम्र कैद की सजा व ₹5 लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई
मधेपुरा ए डी जे 6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के दुष्कर्म केस के आरोपी को उम्र कैद की सजा व₹500000 की अर्थ दंड की सजा साथ ही पीड़िता को₹600000 भरण पोषण के लिए सजा सुनाई मामला उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहटा के एक आरोपी के द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था कोर्ट ने अंतिम परीक्षण के बाद सजा सुनाई।