बहराइच: बहराइच एससी/एसटी कोर्ट ने मारपीट मामले के दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सुनाई दो-दो साल की कारावास की सजा
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में साल 2010 में वादिनी व उसके परिजनों के साथ गन्ने के खेत में सिंचाई करने के दौरान जाति सूचक गाली देते हुए लाठी डंडो व हसिये से मारपीट करने के मामले में शमसुद्दीन व जलालुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।