बहराइच: चतुर्थ अपर जिला जज/एनडीपीएस कोर्ट ने ढाई किलो चरस बरामदगी मामले के अभियुक्त को सुनाई 10 साल कैद की सजा
चतुर्थ अपर जिला जज/ एनडीपीएस कोर्ट ने ढाई किलो चरस बरामद की मामले के अभियुक्त को दोषी कर देते हुए गुरुवार को 10 साल सासाराम कारावास की सजा व 100000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश पारित किया है। शासकीय अधिवक्ता एनडीपीएस कोर्ट प्रेम प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार शाम 6 बजे बताया कि रियाज उर्फ खुर्साली को कोर्ट ने आज दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है।