लूट के इरादे से हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय लतिका पाराशर ने एक जने को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। खास बात यह कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और करीब 23 साल तक फरारी काटता रहा। अब उसे बरी किया गया है। जबकि इस प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी करार देकर पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।