**नो एंट्री में एलसीवी और एमसीवी वाहनों को नहीं रोका जाएगा: एसडीओ**
• दुमका शहर में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।
• प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक लागू नो एंट्री अवधि में एलसीवी (लाइट कमर्शियल व्हीकल) और एमसीवी (मीडियम कमर्शियल व्हीकल) वाहनों को रोकने की शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुई थीं।
• व्यापारियों ने बताया कि इन वाहनों के रोके जाने से खाद्यान्न, दलहन, चीनी, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी।
• एसडीओ ने स्पष्ट किया कि नो एंट्री व्यवस्था केवल भारी मालवाहक वाहनों, हाईवा और बड़ी लॉरियों पर लागू है।
• अनुमंडल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में एलसीवी और एमसीवी वाहनों को नो एंट्री से छूट प्रदान की गई है।
• चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दुमका ने भी एलसीवी और एमसीवी वाहनों के निर्बाध परिचालन की मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी।
• इसके बाद मुफस्सिल थाना, नगर थाना और दिघ्घी ओपी प्रभारी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
• पुलिस अधिकारियों को नो एंट्री अवधि के दौरान एलसीवी और एमसीवी वाहनों का सुचारु एवं निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
• साथ ही ऐसे वाहनों को अनावश्यक रूप से नहीं रोकने और जारी आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।
• इस निर्णय से दुमका शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है।
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