गुरूर: ग्राम सांगली में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Gurur, Balod | May 12, 2026 घटना के बाद निरीक्षक TS पट्टावी द्वारा बालोद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद SL नवरत्न द्वारा आरोपी केवलचंद साहू पिता जयराम साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।