धौलपुर: मां-बेटी पर हमले के मामले में पिता-पुत्र को सुनाई गई सजा, जिला एवं सत्र न्यायालय ने किया कारावास
धौलपुर में साल 2020 में मां-बेटी पर हुए हमले के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। जिसमें न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी पर 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि कोर्ट ने महावीर पुत्र हुकमी राम