पैरोल पर आए उम्रकैद के कैदी पर पत्नी की हत्या का आरोप
महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में धारदार हथियार से वारदात, आरोपी हिरासत में
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, हत्या के कारणों की जांच जारी
✒️ रिपोर्ट: राहुल कश्यप महोबा
महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रगौलिया बुजुर्ग गांव में पैरोल पर घर आए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय कल्लन रैकवार आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पैरोल पर अपने गांव आया हुआ था। उसकी 48 वर्षीय पत्नी चम्पा, जो बेटे के साथ दिल्ली में रह रही थी, पति से मिलने गांव आई थी। आरोप है कि इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और कल्लन ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार, आरोपी को अपनी पत्नी पर जहर देकर मारने का संदेह था। हालांकि इस दावे की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व में अपनी 10 माह की नातिन की हत्या के मामले में उसे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं परिवार पर पहले भी दुखों का साया रहा है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व उसके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पीआरवी के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच जारी है।
मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की अंतिम पुष्टि विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा की अपील
घरेलू विवाद, मानसिक तनाव या पारिवारिक मतभेद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। यदि परिवार में किसी व्यक्ति के व्यवहार में मानसिक अस्थिरता या गंभीर तनाव के लक्षण दिखाई दें, तो समय रहते चिकित्सकीय और कानूनी सहायता लें। प्रशासन से अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष, त्वरित और पारदर्शी जांच कर दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।
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सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: राहुल कश्यप महोबा
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📅 दिनांक: 15 सितम्बर 2026
📆 दिन: मंगलवार
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नोट: यह समाचार पुलिस और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। घटना के कारणों तथा आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही होगी।