समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
मुख्य जानकारी:
मामला: यह राहत उन्हें दो पैन कार्ड रखने के मामले (Dual PAN Card Case) में मिली है।
अदालत का फैसला: न्यायमूर्ति समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा को निलंबित (suspend) कर दिया है।
दोषसिद्धि पर रोक नहीं: कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।
जेल से बाहर आना: हालांकि इस मामले में राहत मिल गई है, लेकिन अन्य लंबित मामलों की कानूनी स्थिति और कागजी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि वे जेल से कब बाहर आ सकेंगे।