पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में माननीय सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त मंगल मुर्मू को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।