पन्ना: कलेक्ट्रेट में नारेबाजी पर रोक: कलेक्टर ने धारा 163 लागू की, चार से अधिक लोग नहीं जुटेंगे
Panna, Panna | Oct 2, 2026 पन्ना में कलेक्ट्रेट और व्यवहार न्यायालय परिसर में नारेबाजी, प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर दो महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर मुख्य द्वार और आसपास 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।