गुमला: मां-बेटे को टांगी से काटकर शव जलाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया
Gumla, Gumla | Feb 16, 2026 एडीजे तीन भूपेश कुमार की अदालत ने मां व बेटे की हत्या के तीन आरोपितों मीरा तिग्गा युजीन तिग्गा व सीप्रियन तिग्गा को दोषी करार दिया गया। घटना 15 मई 2011 का है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार टोप्पो पैरवी की है। घटना के दिन भूमि विवाद को लेकर हर्रा अंबाकोना में विनोद कुजूर व उसकी मां अगस्तिना की उपरोक्त आरोपितों ने हत्या कर दी।