नगरपालिका आम निर्वाचन, 2026 के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन की तिथि से उनके द्वारा अथवा उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए चुनावी व्यय की प्रविष्टि निर्वाचन व्यय पंजी में करना अनिवार्य किया गया। इस अवसर पर सभी अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने निर्वाचन व्यय पंजी का निरीक्षण हुआ।