कुलपहाड़: पनवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा, लगाया ₹33 हजार का जुर्माना
पॉक्सो कोर्ट महोबा ने थाना पनवाड़ी में दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी संदीप श्रीवास निवासी महुआ इटौरा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹33 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना निरीक्षक शिवआसरे ने की थी, जबकि लोक अभियोजक अमन सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह व पैरोकार हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह के प्रयासों से अभियुक्त को सजा दिलाई गई।