विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना अयाना क्षेत्र का है। 13 मई 2019 की सुबह करीब 05 बजे एक 14 वर्षीय किशोरी खेतों की ओर