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गुरूर: अवैध खनन पर सख्ती: अब जुर्माना 25 हजार से कम नहीं होगा, वाहन छुड़ाने पर 3 लाख तक की जमानत

Gurur, Balod | Jun 30, 2026
छत्तीसगढ़ शासन ने गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के मामलों में जुर्माना और जमानत राशि बढ़ा दी है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किए गए नए नियमों के तहत अब अवैध खनन से जुड़े किसी भी मामले में न्यूनतम प्रशमन (समझौता) राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी।

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