छत्तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पालिकाओं की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। अब संपत्तियों का आवंटन और बिक्री केवल ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होगी। नई नगरपालिका अचल संपत्ति नियम 2026 के तहत सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति या संस्था को संपत्ति आवंटित की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार संपत्ति बिक्री से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी करना अनिवार्य होगा। वहीं 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। महिलाओं को एक-तिहाई और दिव्यांगजनों को 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी।
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Dantewada, Dantewada | Jun 17, 2026