व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम वन ने इजराय वाद संख्या -03/98 में सुनवाई करते हुए डिक्रीशुदा राशि भुगतान न करने के कारण कठोर आदेश देते हुए बुधवार को कहा था कि नाजीर 15 दिनों में समाहरणालय औरंगाबाद को कुर्क करें।शनिवार के अपराह्न 5 बजे इस संदर्भ में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वार इस संदर्भ में इस आदेश से पूर्व शोकोज भी किया गया